नैनीताल । हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने चुनाव ड्यूटी से कथित तौर पर अनुपस्थित रहने के कारण अल्मोड़ा में जिला आबकारी अधिकारी डीके त्रिपाठी की ओर से आबकारी निरीक्षक बंजीत सिंह को दिए गए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी।
इस मामले में आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।
कोर्ट ने निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी अंतरिम रोक लगाते हुए जिला आबकारी अधिकारी को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई को 14 जून की तिथि नियत की है।भिकियासैंण, अल्मोडा में तैनात आबकारी निरीक्षक को 22 मार्च को निलंबित कर दिया गया और उसी दिन आरोप पत्र भी दे दिया गया।
निलंबन का कारण आम चुनाव ड्यूटी से उनकी अनुपस्थिति को बताया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने आदेश और आरोप पत्र में अस्पष्टता को उजागर करते हुए निलंबन के आधार का विरोध किया