नैनीताल । 07.02.2023को थाना तल्लीताल में वादी समद अली निवासी बूचड़खाना तल्लीताल के द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर f.i.r.no. 09/3023 धारा 307आईपीसी बनाम शाहरुख अली व अन्य दो अभियुक्त गण पंजीकृत किया गया । विवेचना si सोनू बाफिला के सुपुर्द की गई । विवेचक द्वारा उपरोक्त दिनांक 3 .2.23 की रात्रि में हुई घटना के संबंध में विवेचना की गई । पीड़ित व अन्य लोगों के बयान दर्ज किए गए डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा निरीक्षण घटनास्थल किया गया । समस्त विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीड़ित को गंभीर चोटें आना पाया गया तथा अभियुक्त गणों द्वारा एक राय होकर शराब पीकर पीड़ित को बलियानाले में फेंकना पाया गया । साक्ष्यों के आधार पर विवेचक द्वारा अभियोग में धारा 34 आईपीसी की वृद्धि की गई ।
दिनांक 7.2.23 को दो अभियुक्तगणों को अंतर्गत धारा 307/34 आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर आज 8.2.23 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तगणों को जेल भेजने के आदेश पारित किए गए ।
उक्त घटना में शामिल एक विधि विवादित किशोर को वाद आवश्यक कार्यवाही के उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया
आरोपियों में शाहरुख अली उम्र 28 वर्ष पुत्र माहिर अली, मोहम्मद जुबेर उम्र 30वर्ष पुत्र अनवर अली निवासी गण बूचड़खाना मस्जिद के पास तल्लीताल शामिल हैं ।
आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सोनू बाफिला थाना तल्लीताल,हेड कांस्टेबल चीता मोबाइल शिवराज राणा,आरक्षी राजेंद्र मेहरा शामिल थे ।