नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में छात्रों द्वारा जमा की जाने वाली संचायिका में लाखों रुपए की गड़बड़ी कर दुरपयोग किए जाने और संचायिका का पैसा छात्रों को न लौटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग सहित अन्य सहयोगी संस्थाओं को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आज मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यामूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार आरटीआई क्लब देहरादून ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2016 तक स्कूली छात्र छात्राओं को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ धनराशि फीस के साथ संचायिका के रूप में जमा करायी जाती थी । जो स्कूल छोड़ने पर उन्हें वापस कर दी जाती थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन बहुत से स्कुलों ने संचायिका में जमा धनराशि छात्रों को वापस न लौटाकर इसमे गड़बड़ी कर इसका दुरुपयोग किया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि संचायिका का पैसा छात्रों को वापस किया जाए और इसमें घोटाला करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। अगर स्कूल इस पैंसे को वापस नहीं करते है तो इसका उपयोग स्कूल के सुविधाओं में किया जाय।