नैनीताल । नगर पालिका ने गोपाला सदन स्थित पालिका के एक आवास में अवैध कब्जा होने की सूचना पर उसे तीसरी बार सीज किया है । इस आवास में पूर्व में अधिवक्ता मशरूर अहमद गुड्डू का कब्जा था । जो इस आवास में अपना हक होने का दावा सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए थे ।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश पर नगर पालिका ने कुछ साल पूर्व इस आवास को अपने कब्जे में ले लिया था । इस आदेश के अनुपालन में अधिवक्ता मशरूर अहमद खान ने करीब 25 साल से अधिक अवधि का कमरे का किराया तीन हजार रुपये प्रतिमाह की दर से जो 11 लाख रुपये से अधिक था,पालिका के खाते में जमा भी किया ।
लेकिन कुछ समय बाद इस आवास के पीछे के दरवाजे के ताला तोड़कर उसमें पुनः सामान रख दिया था । जिसके बाद नगर पालिका ने 2021 में दोबारा इस आवास को सीज किया था और पालिका आवास में कब्जा करने के आरोप में मल्लीताल कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया । यह मुकदमा अब भी विचाराधीन है ।
अधिवक्ता मशरूर अहमद गुड्डू खान ने इस मामले में हाईकोर्ट में नई याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिका ने जिस तरह अन्य लोगों को पालिका आवा किराए में दिए हैं उसी तरह उन्हें भी इस आवास को किराए में दे दिया जाए और वह इसका किराए देने को राजी हैं ।
लेकिन इस बीच किसी व्यक्ति ने इस आवास में पीछे के दरवाजे के ताला तोड़कर उसमें अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सामान रख दिया । जिसकी सूचना पर शनिवार को नगर पालिका ने एक बार फिर इस आवास को सीज किया है । अधिशासी अधिकारी आई ए एस, राहुल आनन्द के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही में पटवारी हेम जोशी,नगर पालिका के कर अधीक्षक सुनील खोलिया, कर निरीक्षक हिमांशु चंद्रा,अंकित बिष्ट, पीयूष भंडारी आदि मौजूद थे ।
इस टीम ने पूरे आवास की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की है ।