नैनीताल ।उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने वन विभाग में विभिन्न पदों की लिखित परीक्षा में 332 प्रश्न हटाये जाने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन पर पुनर्विचार करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
मामले को मनजीत पंवार समेत 10 लोगों की ओर से चुनौती देते हुए कहा गया कि आयोग की ओर 16 जुुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक फारेस्टर पद के लिये परीक्षा का आयोजित की गयी। 1800 प्रश्नों में से आयोग ने 332 प्रश्नों को हटा दिया गया। इससे अभ्यर्थियों नुकसान हो रहा है। जबकि
आयोग ने कहा कि इस मामले में मानकों का सख्ती से पालन किया गया है। हटाये गये प्रश्नों के बदले सभी परीक्षार्थियों को समान अंक प्रदान किये गये हैं।