नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने दहेज हत्या आरोपी पति राकेश मौर्य पुत्र कृपा राम नि०-ग्राम करवा दिनेशपुर उधम सिंह नगर की जमानत मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 14.09.2021 को थाना हल्द्वानी में श्रीमती विजयालक्ष्मी पत्नी शिव शंकर नि०- बिलासपुर रामपुर उ०प्र० ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि रिपोर्टकर्ता की पुत्री दिव्यारानी हल्द्वानी से बी०एस०सी० की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर कर रही थी । 08.06.2021 को दिव्या रिपोर्टकर्ता के घर से हल्द्वानी आयी थी । हल्द्वानी आने के बाद रिपोर्टकर्ता को फोन पर बताया कि वह एक लड़के राकेश मौर्यपुत्र कृपाराम नि०-ग्राम करवा दिनेशपुर उधम सिंह नगर से जो फौज में है, से प्रेम करती है तथा शादी करेगी। दिनांक 22.06.2021 को रिपोर्टकर्ता की पुत्री की राकेश से रुद्रपुर में शादी सम्पन्न हुई थी जिस पर हमने कोई आपत्ति नहीं की । शादी के बाद पुत्री का फोन आया कि उसका पति, सास, ससुर, जेठ उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने माता पिता से 2 लाख रू० नकद व एक कार, सोने के जेवर मंगा । पति कहने लगा कि हमने सोचा कि शादी के बाद तेरे माता पिता कुछ तो दहेज देंगे, परन्तु तेरे माता पिता दहेज की बात नहीं कर रहे हैं । मेरे ससुराल वाले मुझे रोज दहेज के लिए तंग व परेशान करते हैं । 08.09.2021 की सुबह 8-8.30 बजे रिपोर्टकर्ता की पुत्री की दोस्त रवीना का फोन आया और बताया कि दिव्या नहीं रही । उसने अपने को फांसी लगा ली है । रिपोर्ट कर्ता ने कहा कि दिव्या के पति, सास, ससुर जेठ ने आये दिन दहेज की मांग को लेकर उसका अत्यधिक उत्पीड़न कर दिया है वह अपने ससुराल वालों को उत्पीडन सहन नहीं कर सकी, जिस कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। यह भी तर्क रखा कि शव विच्छेदन रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु दम घुटने से हुई ।मृतका की शादी के 2 माह 16 दिन के पूर्व हुई हुई थी। शादी के दिन से ही अभियुक्त द्वारा 2 लाख कार सोने के जेवर की प्रताड़ना एवं जांच के दौरान गवाहों द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पति का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया।