नैनीताल । जिला उपभोक्ता आयोग, नैनीताल ने वॉक वे मॉल हल्द्वानी ग्राहकों से पार्किंग शुल्क लेने के आरोप में 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । जिसमें ढाई लाख रुपये अर्थदण्ड, 50 हजार रुपये मानसिक वेदना व 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में परिवादी योगेश लोहानी को देना है ।
परिवादी के अनुसार जुलाई 2023 में जब वे इस मॉल में अपने वाहन से खरीददारी करने गए तो उनसे वाहन पार्किंग का शुल्क लिया गया । लेकिन उन्हें पार्किंग शुल्क की रसीद नहीं दी गई । इस तरह की शिकायत अन्य लोगों की भी है । जिस पर उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया ।
दूसरे परिवाद हीरा देबी बनाम ओरियण्टल इन्श्यौरेन्स कम्पनी के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा परिवादिनी के मृतक पति के वाहन के क्लेम को मनगढन्त आधार पर निरस्त करने हेतु अलग अलग अन्वेषकों से अन्वेषण कराये जाने में लगभग ढेड वर्ष का समय नष्ट करने पर परिवादिनी को वाहन की क्षतिपूर्ति के रूप में रू० 5.10 लाख रुपये 8 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर भुगतान करने, परिवादिनी को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार तथा परिवाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये देने के साथ ही बीमा कम्पनी द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार की पद्धति का अनुसरण किये जाने पर 25 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
एक अन्य परिवाद यावीन्द्र कुमार बनाम अर्चना राज व एक अन्य साझेदार, एस्सेल मशीन्स के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षियों द्वारा परिवादी को त्रुटिपूर्ण रोलिंग शटर पत्ती मशीन उपलब्ध कराने एवं बाद में उसकी मरम्मत के रूप में धनराशि प्राप्त करने के बाद भी मशीन को दुरूस्त ना करने को सेवा में कमी मानते हुए परिवादी यावीन्द्र कुमार को रोलिंग शटर पत्ती मशीन की अदा की गयी पूरी कीमत 3,24,500/-रू० उसकी मरम्मत कराने के लिए अदा किये गये रू. 65,000/-कुल रू० 3,89,500/- तथा मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए रू 20 हजार व वाद व्यय के लिए 5 हजार रुपये दिलाये जाने का एकपक्षीय आदेश पारित किया गया।
इन मामलों की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजयलक्ष्मी थापा व लक्ष्मण सिंह रावत द्वारा की गई ।