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नैनीताल । हाईकोर्ट ने बडक़ोट नगर पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल के साथ जेल में बंद अंकित रमोला को भी सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। इस मामले में विनोद डोभाल को पहले ही अंतरिम जमानत मिल गई थी ।
बता दें कि  विनोद डोभाल और अंकित रमोला पर प्रवीण रावत की गाड़ी को टक्कर मारने और धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने 25 फरवरी को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ उत्तरकाशी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया था। आरोपी अंकित रमोला के जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में मंगलवार 07 अप्रैल को सुनवाई हुई। आदेश की प्रति बुधवार को मिली।
आवेदक की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और शिकायतकर्ता की ओर से राजनीतिक विद्वेष के चलते उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं । यह भी कहा गया कि मामले के सह आरोपी को जमानत मिल गई है। अदालत ने  आरोपी को एक महीने की सशर्त जमानत प्रदान कर दी। अदालत की ओर से कहा गया कि आरोपी किसी भी गवाह और पीडित को प्रभावित नहीं करेगा।

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