देहरादून । सचिव पंचायती राज की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य के 12 जिलों की ग्राम पंचायतों के परिसीमन व पुनर्गठन को लेकर नए आदेश जारी हुए हैं । जिसके तहत पूर्व में हुए परिसीमन व पुनर्गठन की खामियों को दूर किया जाना है ।
आदेश में कहा है कि 2018 में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन के फलस्वरूप रह गयी कतिपय विसंगतियों का निराकरण आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन से पूर्व कराये जाने की आवश्यकता है ।
आदेश के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र की ग्राम पंचायत की जनसंख्या कम से कम 500 व मैदानी क्षेत्र की आबादी 1000 होनी चाहिए । इस सम्बंध में आपत्ति व सुझाव लेने की प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू हो जाएगी।
आदेश–: