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​नैनीताल। जनपद नैनीताल में जिला योजना समिति के गठन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम-2007 (यथा संशोधित 2016) और नियमावली-2010 के प्रावधानों के तहत समिति की संरचना की जानी है। इस संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश के तहत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम परिसीमन और सदस्यों की संख्या का निर्धारण कर दिया गया है।
​शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के तहत जिला पंचायत नैनीताल के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र (जनसंख्या 4,40,375) से कुल 27 निर्वाचित सदस्यों में से 11 सदस्यों का चुनाव जिला योजना समिति के लिए किया जाएगा। वहीं, नगरीय क्षेत्रों (कुल जनसंख्या 4,25,496) से कुल 12 सदस्यों का चयन किया जाना तय हुआ है। नगरीय निकायों में नगर निगम हल्द्वानी से सबसे अधिक 8 सदस्य, नगर पालिका परिषद रामनगर से 2, जबकि नैनीताल और भवाली नगर पालिका परिषदों से 1-1 सदस्य जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होंगे।
​जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि इस अनंतिम परिसीमन के प्रकाशन के साथ ही आम जनता और सरोकारों से आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। यदि किसी व्यक्ति या निकाय को इस निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पर कोई आपत्ति है, तो वे अपना लिखित प्रतिवेदन जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय या विकास भवन भीमताल स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तय समय के भीतर जमा करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
​प्रशासन द्वारा आपत्तियों और अंतिम प्रकाशन के लिए एक विस्तृत समय-सारणी भी जारी की गई है। इसके अनुसार, अनंतिम परिसीमन पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 04 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद 06 जुलाई को जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी और 08 जुलाई तक शासन को आख्या भेजी जाएगी। शासन स्तर पर 10 जुलाई को अंतिम परिसीमन तय किया जाएगा, जिसका अंतिम व आधिकारिक प्रकाशन 13 जुलाई 2026 को किया जाएगा।

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