शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्य कराये जाने हेतु वाहन भत्ते की दरों एवं शर्तों के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अधिकमित करते हुए राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को जिन्हें अपने पदेन कर्तव्यों से सम्बन्धित कार्यों को करने के लिए बहुधा अल्प दूरी की यात्राएँ करनी पड़ती हैं एवं जिसके लिए यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं है तथा जिन्हें वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के नियम-82 के अधीन परिशिष्ट-8 में उल्लिखित सूची एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत वाहन भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है, को वित्तीय नियम समिति की संस्तुतियों के अनुसार मासिक रूप से प्राप्त वाहन भत्ता निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 जनवरी, 2024 से तालिकानुसार अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(i) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को राजकीय वाहन आवंटित न हो।
सम्बन्धित यात्राओं हेतु राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं हो।
(iii) कार्मिक द्वारा अनुमन्य वाहन का समुचित रख-रखाव किया जाता हो।
(iv ) आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी अवकाश अवधि में वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। जिन अल्प दूरी की यात्राओं के लिए वाहन भत्ता अनुमन्य किया गया हो उन यात्राओं के लिए
साधारण यात्रा भत्ता / सड़क किलोमीटर भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
( vi) कार्यभार ग्रहण काल की अवधि में वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
(vii) वाहन भत्ते को आहरित करने से पूर्व आहरण-वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन भत्ते का दावा उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुरूप है।
(viii) जिन विभागों में फील्ड कर्मचारी निजी वाहन से शासकीय कार्यों का सम्पादन करते हैं, उन विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक के पास निजी वाहन है तथा कार्मिक के द्वारा शासकीय कार्यों में निजी वाहन का प्रयोग किया जाता है। तदोपरान्त ही उन्हें भी वाहन भत्ता अनुमन्य होगा। (ix) वाहन भत्ते की दरें निम्नवत् होगी:-