नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भीमताल के नागरी गाँव को जाने वाले रास्ते पर हुए अतिक्रमण हटाकर 4 सप्ताह में जबाव पेश करने के निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश की खण्डपीठ में हुई । कोर्ट ने अन्य पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल की तिथि नियत है।
मामले के अनुसार भीमताल नागरी गाँव निवासी बंसती देवी व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कुछ रसूखदारों लोगो ने नगारी गाँव को जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण करके रास्ते की जगह को 14 फुट की जगह 6 फुट कर दिया है। इन लोगों ने रास्ते मे ही गेट लगाकर रास्ते को और संकरा कर दिया है। जिसके वजह से गाँव मे बीमार , बुजर्गों व स्कूली बच्चों व निजी वाहनों
से लाने व ले जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रास्ते पर हुए अतिक्रमण को लेकर कई बार ग्रामीणों के द्वारा उच्चाधिकारियों सहित 2020 में सीएम पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। परन्तु समस्या का समाधान नहीं हुआ। जबकि पटवारी की रिपोर्ट में उक्त रास्ते में अतिक्रमण की पुष्टि की गई है।