नैनीताल । हाईकोर्ट ने वन विभाग में अस्थाई कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से संबंधित समस्त लाभ देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश से करीब चार हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जिसमें से करीब पचास फीसद रिटायर हो चुके है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार वन विभाग के कैलाश जोशी, गंगा राम व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यह कर्मचारी 1988 से नियमितिकरण के लिए संघर्ष कर रहें है। याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। जिसके बाद कर्मचारियों ने दोबारा हाईकोर्ट की शरण ली। इन कर्मचारियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के ओदश के बाद भी ना तो उन्हें नियमित किया जा रहा है और न ही रिटायरमेंट के बाद ग्रेज्यूटी, सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान ही किया जा रहा है। याचिका में कहा कि पिछले वर्ष हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 1991 से वन विभाग में काम कर रहे अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने व सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश पारित किया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वन विभाग में अस्थाई कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से संबंधित समस्त लाभ देने के आदेश दिए।