प्रमुख सचिव शहरी विकास अनुभाग-३, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या :- 2033/पञ (3) /2023 – 11 (3 निर्वा.)/ 2017, दिनांक 30 नवम्बर 2023 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की ऐसी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों, जिनके बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 01.12.2023 को समाप्त हो रहा है. के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 10 क की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 02.12.2023 से अग्रिम आदेशों तक संबंधित जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

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अतः मैं, जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा- प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 10 क की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद अन्तर्गत स्थित नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत हेतु निम्न तालिका अनुसार दिनांक 02.12.2023 से अग्रिम आदेशों तक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये हैं ।

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आदेश-:

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