नैनीताल । शहर  के चर्चित मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति में
काबिज 134 अतिकमणकारियों को गुरुवार को क्षेत्र को खाली करने के लिए जिला
व पुलिस प्रशासन ने आखिरी चेतावनी दे दी है। दूसरी ओर मेट्रोपोल के
वाशिंदों के समर्थन में हल्द्वानी से आए जमीयत उलेमा ए हिन्द भी आ गया
है। उन्होंंने गुरुवार को प्रभावित परिवारों से मुलाकात की तथा सभी से
कानून का पालन करने को कहा।
गुरुवार को  हल्द्वानी से आये मौलाना मकिम कासमी
जमीयत उलेमा ए हिंद नेशनल बॉडी मौलाना अरशद मदनी नेतृत्व में पांच
सदस्यीय टीम द्वारा क्षेत्रवासियों से मुलाकात की गई और क्षेत्रवासियों
शांति पूर्वक किसी भी हालातों में कानून व्यवस्था को अपने ना हाथ में ना
लेने को कहा गया।  उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वह
क्षेत्रवासियों को उनके निवास से ना हटाए।  इस समय मानसून सीजन चल रहा है
प्रदेशभर में स्थिति बेहद गंभीर है ऐसे में सभी को घर की जरूरत है। कहा
कि छोटे बच्चों को लेकर क्षेत्र की आवाम कहा जाएंगे, स्कूली बच्चों की
पढ़ाई ठप हो गई है। प्रशासन ने क्षेत्र की बिजली पानी के कनेक्शन भी काट
दिए। कहा कि प्रशासन बारिश के मौसम में उन्हें बेघर न करे क्षेत्रवासियों
को कुछ समय का वक्त दिया जाए। कहा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का
इंतजार करना चाहिए जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वह सभी को मान्य
होगा। अगर यह संपत्ति शत्रु संपत्ति साबित हो जाती है तो वह आखरी बात वह
इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इस दौरान मो.उस्मान, अमज़द,
शाकिर अली,शाहिद तथा रशीद आदि लोग मौजूद रहे।
इधर मेट्रोपोल स्थित शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने को लेकर
प्रशासन ने क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र में मुनादी कर लोगों से आखरी अपील कर दी है। क्षेत्र
खाली न करने पर बल पूर्वक क्षेत्र को खाली करने को लेकर भी बता दिया है। पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के दौरान ट्रैफिक प्लान बदल दिया है और मेट्रोपोल क्षेत्र से वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है ।
इस बीच परगना मजिस्ट्रेट राहुल साह ने गुरुवार को अतिक्रमणकारियों द्वारा  कई दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं साथ ही इस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है । साह के मुताबिक यह आदेश गुरुवार से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं जो अतिक्रमण हटाने तक जारी रहेंगें।
उप जिलाधिकारी साह के मुताबिक मेट्रोपोल होटल कम्पाउण्ड (शत्रु सम्पत्ति) परिसर में एवं उसके 100 मीटर परिधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के
बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप
में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जलूस
आदि निकालेंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र,
लाठी डंडा, बल्लम आदि लेकर मेट्रोपोल परिसर अथवा उसके 100 मीटर की परिधि
में नहीं आयेगा। इतना ही नहीं कोई भी व्यक्ति लाठी डंडा बल्लम एवं अग्नि
शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं
घूमेगा साथ ही कोई भी व्यक्ति मेट्रोपोल होटल कम्पाउण्ड (शत्रु सम्पत्ति)
परिसर के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार न ही अफवाहें फैलायेगा और न
ही किसी प्रकार के पर्चे आदि का वितरण करेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना
पूर्वानुमति के परगने में स्थित मेट्रोपोल होटल कम्पाउण्ड (शत्रु
सम्पत्ति) परिसर के अन्दर नहीं जायेगा तथा न ही परिसर के बाहर 100 मीटर
की परिधि में प्रवेश करेगा। उन्होंने इस आदेश की प्रतियां संबंधित थाने
में प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों तथा तहसीलदार नैनीताल को भी भेजी
हैं।
 दूसरी ओर उत्तराखंड उच्च न्यायलय की मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की  खंडपीठ 21 जुलाई को नैनीताल के मेट्रोपोल में अतिक्रमकारियों के मामले पर सुनवाई करेगी। एसडीएम कोर्ट और सिविल कोर्ट से अतिक्रमणकारियों को राहत नहीं मिलने पर उन्होंने उच्च न्यायलय में याचिका दायर की है। आज मामले को अतिक्रमणकारियों ने मुख्य न्यायधीश की पीठ में मेंशन करते हुए कहा कि उनके मामले पर तत्काल सुनवाई की जाय। लेकिन मुख्य न्यायधीश की पीठ ने तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए शुक्रवार की तिथि नियत की।
मामले के अनुसार महमूद अली, ताहिर समेत अन्य 8 लोगों ने याचिका दाखिल की है और एसडीएम के नोटिस को चुनौती दी है। नैनीताल के सत्रु संपत्ति पर सालों से कब्जा है जिसको लेकर 134 अतिक्रमणकारियों को चिन्हीत कर 4 मई को नोटिस दिया गया और 24 जून को बेदखली का नोटिस एसडीएम नैनीताल द्वारा दे दिया गया। घरों को खुद खाली नहीं करने पर प्रशासन ने इन लोगों के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए थे।

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