नैनीताल । नैनीताल शहर में वाहनों के परमिट जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने नगर पालिका को इंडिया होटल से नैनीताल जू रोड तक चार इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने बांकी वाहनों को जू के लिए प्रतिबंधित किया है।
मामले के अनुसार पूर्व में दायर एक जनहित याचिका में नगर पालिका ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि कोर्ट के आदेश पर नैनीताल शहर के लिए आरटीओ द्वारा नए परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं और नैनीताल जू के लिए जो वाहन लगे हुए थे उनका परमिट समाप्त हो गया है। अब नगर पालिका इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के लिए टेंडर आमंत्रित करना चाह रही है। जिसके लिये आर टी ओ, को इलेक्ट्रिक वाहन संचालन की अनुमति देने के निर्देश दिए जाएं ।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने जू के लिए चार इलेक्ट्रिक वाहनों के परमिट जारी करने के निर्देश आरटीओ को दिए हैं। साथ मे कोर्ट ने कहा कि शहर के हर डस्टबिन की नियमित सफाई करें। हाईकोर्ट ने नैनीताल की सुंदरता को बनाये रखने के सख्त हिदायत दी है ।