कैबिनेट के निर्णय –
देहरादून। राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत ■ को अब केन्द्र के समान पहली पदोन्नति का ही परित्याग (फोर्गो) करने पर अब संवर्ग में ज्येष्ठता से हाथ गंवाना पड़ेगा।
बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पदोन्नति का परित्याग करने पर ज्येष्ठता खो देने के संबंध में नियमावली प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया है।
बताया गया कि उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (फोर्गो) नियमावली 2020 के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल की पूर्व में 22 दिसंबर 2023 को सम्पन्न हुई बैठक में मंत्रिमण्डल द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग करने वाले कर्मचारियों/ अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रथम बार के पदोन्नति परित्याग पर ही ज्येष्ठता खोने का केन्द्र के समान प्रावधान किया जाय।
मंत्रिमण्डल के उक्त निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (फोर्गो) नियमावली, 2024 प्रख्यापित की गई है।
इस नियमावली के लागू होने के बाद अब कर्मचारी किसी भी कारण से पदोन्नति के अवसर को छोड़ते हैं तो उन्हें संवर्ग में अपनी वरिष्ठता खोनी पड़ेगी।
माना जा रहा है कि कतिपय कर्मचारी पदोन्नति पर दुर्गम में तैनाती होने पर प्रमोशन का परित्याग कर देते थे, जिससे पदोन्नति के पदों को भरना चुनौती बन जाता था।