नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने यू के एस एस एस सी की विशेष अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया है । एकलपीठ ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा की मेरिट में रहे अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन व साक्षात्कार में शामिल करने के निर्देश आयोग को दिए थे ।

   उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा 23 अप्रैल 2023 के आदेश को मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में चुनौती दी थी । आयोग के अनुसार पेपर लीक होने के कारण विवादित  सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल किंच्छा निवासी नीरज जोशी भी संदिग्ध थे । यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी । नीरज जोशी बाद में कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा की मेरिट में थे । किंतु आयोग ने उन्हें प्रमाण पत्र सत्यापन व साक्षात्कार के लिये इसलिये नहीं बुलाया की  सचिवालय भर्ती परीक्षा में वे संदिग्ध थे । प्रमाण पत्र सत्यापन के लिये आयोग द्वारा न बुलाने को नीरज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नीरज को प्रमाण पत्र सत्यापन में शामिल करने के निर्देश देते हुए जांच पूरी होने से पहले उसे 5 साल के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये प्रतिबंधित करने पर रोक लगाई थी । एकलपीठ के इस आदेश को आयोग ने मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में चुनौती दी थी । जिसे खण्डपीठ ने खारिज कर दिया ।

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