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सड़कों के किनारे व नालियों के ऊपर से झांप हटाने के लिये 3 दिन की मोहलत ।
नैनीताल । हाईकोर्ट द्वारा  मंगलवार को नैनीताल की यातायात व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में पुलिस ने सड़कों के किनारे खड़े वाहनों व फुटपाथ व नालियों के ऊपर किये गए अतिक्रमण को 3 दिन के भीतर हटाने के आदेश जारी किए हैं
    पुलिस की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि नगर की यातायात व्यवस्था को लेकर नगरवासियो को अवगत कराना है कि नगर में सड़क किनारे काफी समय से खड़े वाहनों को वाहन स्वामी तुरन्त स्वंय हटा लें अन्यथा 16 अप्रैल से उक्त वाहनों को पुलिस द्वारा क्रेन के माध्यम से हटाकर जब्त कर लिया जाएगा ।
 इसके अतिरिक्त प्रतिदिन सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क हो रहे दोपहिया व चौपहिया वाहनों को भी क्रेन की मदद से हटाकर उनके खिलाफ भी चालानी कार्यवाही की जाएगी।
नगर में सड़क किनारे स्थित दुकान स्वामियों द्वारा अपनी दुकानों की झांपे सड़क की ओर बनाकर व सामान सड़क किनारे रखकर अतिक्रमण किया गया है । पुलिस प्रशासन ने  सभी व्यापारियों से अपने अपने अतिक्रमण को 3 दिवस के अंदर हटाने को कहा है ।  अन्यथा उक्त अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाएगा ।  इसके अलावा नगर में अवैध रूप से सड़कों के किनारे चल रहे फड़ , ठेलियों को नगर पालिका की सहायता से हटाया जाएगा ।

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