नैनीताल । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने के सम्बंध में मंगलवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष मेंशन कर कहा कि 9 जून को सरकार ने जो नियमावली बनाई गई थी उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था । लेकिन “कम्युनिकेशन गैप” के कारण गजट नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका था ।
आज सरकार की ओर से यह नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है । जिसके बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई हेतु 25 जून बुधवार अपरान्ह 2 बजे का समय निर्धारित किया है ।
इस मामले में मंगलवार को दीपिका किरौला व अन्य की याचिकाएं भी सुनवाई को लगी थी । हाईकोर्ट ने इन सभी की एक साथ सुनवाई का निर्णय दिया ।
मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा 9 जून व 11 जून को जारी नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । सरकार ने इस नियमावली में राज्य में अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया था और आरक्षण का नया रोस्टर जारी कर उसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना । याचिकाकर्ता के मुताबिक एक तरफ सरकार का यह नियम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेश के खिलाफ है और दूसरा पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 126 के अनुसार कोई भी रूल तभी प्रभावी माना जायेगा जब उसका सरकारी गजट में प्रकाशन होगा ।
अब इस बात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि 14 जून को गजट नोटिफिकेशन के होने के बाद भी सचिवालय सहित अन्य संस्थाओं को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी ?