नैनीताल।उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को 24 मार्च तक प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है। खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 24 मार्च की तिथि नियत की है। आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार देहरादून के आरटीआई क्लब की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। क्लब की ओर से कहा गया कि प्रदेश का ऊर्जा महकमा हर वर्ष विद्युत दरों में बढ़ोतरी करते आ रहा है । निगम की इस साल भी बढ़ोतरी करने की योजना है जिसकी वजह से गरीब लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि निगम बिजली कनेक्शन लेते समय उपभक्ताओ से सिक्योरिटी के तौर पर पैंसा जमा करवाता है। उस पैंसे का निगम एफडी बनाता है। इस एफडी से मिलने वाले व्याज का लाभ उपभक्ताओ को दिया जाए। निगम ने यह पैंसा अपने घाटे को पूरा करने के लिए निकाल लिया जो करीब सोलह सौ करोड़ है। जबकि निगम के पास अभी 27 लाख उपभोक्ता हैं। निगम इसे निकाल नही सकता क्योंकि यह पब्लिक मनी है । जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि निगम फिर से इस पैंसे की एफडी बनाए और उससे मिलने वाले व्याज को उपभोक्ताओं के बिलो में छूट दे।