नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल तल्लीताल में स्थित स्लॉटर हाउस को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में सील किये जाने के खिलाफ दायर याचिका की शुक्रवार को सुनवाई की । इस मामले में इस्लामियां मुस्लिम बोर्ड व नगर पालिका ने प्रार्थना पत्र दायर कर ईद के मौके पर तीन दिन के लिये स्लॉटर हाउस खोलने की अपील की थी । जिस पर हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 24 घण्टे के भीतर निर्णय लेने को कहा है ।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार नैनीताल के इस्लामिया मुस्लिम बोर्ड के द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लोगों की शिकायत के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पूर्व में नैनीताल के तल्लीताल स्थित स्लाटर हाउसों को सील कर दिया गया। तब से स्लाटर हाउस बंद पड़े हुए हैं । याचिका में कहा है कि ईद के त्यौंहार को देखते हुए तीन दिनों के लिए स्लाटर हाउस को खोला जाय। ताकि लोग स्लाटर हाउस में जानवरों की कुर्बानी कर सके। जबकि राज्य प्रदूषण बोर्ड ने अपना पक्ष रखते हुए कहा गया स्लाटर हाउस का संचालन नियमों के तहत नहीं किया जा रहा है। बार बार नगर के जागरूक नागरिकों के द्वारा इसकी शिकायत की जा रही। जाँच करने के उपरांत बोर्ड ने स्लाटर हाउस में कई तरह की खामियां पाई। जिसकी वजह से स्लाटर हाउस को सील करना पड़ा।