खबर शेयर करें 👉

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एन डी पी एस एक्ट में न्यायिक हिरासत में चल रहे एक आरोपी की जमानत मंजूर की है । जमानत याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में हुई ।

आरोपी लोकेश अप्रैल 2024 से एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत न्यायिक हिरासत में था । उस पर पुलिस स्टेशन विकासनगर, जिला देहरादून में मुकदमा दर्ज है।

ALSO READ:  नैनीताल पुलिस लाइन में तैनात मुख्य आरक्षी चालक टेक चंद का आकस्मिक निधन, नैनीताल पुलिस महकमे में शोक की लहर ।

आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि लोकेश को झूठा फंसाया गया है और कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मालसूची रिपोर्ट की अनुपस्थिति एन डी पी एस एक्ट की धारा 52-ए के तहत प्रक्रिया का उल्लंघन है। याची डेढ़ साल से जेल में हैं, और ट्रायल अभी भी लंबित है। उनकी मुख्य दलील यह थी कि आरोप तय होने के छह महीने बाद भी कोई अभियोजन साक्ष्य नहीं हुआ है और ट्रायल पूरा होने में काफी समय लगेगा, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

ALSO READ:  नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण के सचिव व जी एम कुमाऊं मंडल विकास निगम बदले गए ।

इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी लोकेश की जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित किया ।

You missed

You cannot copy content of this page