खबर शेयर करें 👉

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने  24 वर्षीय युवक को डेड़ माह की शार्ट टर्म जमानत देते हुए कहा कि वह उक्त अवधि के भीतर पीड़िता से शादी कर लेगा और कोर्ट के सामने शादी का सबूत पेश करेगा।
मामले के अनुसार सितम्बर  2021 में आरोपित के विरुद्ध चंपावत जिले के रीठा साहिब थाने में धारा 376 व पॉक्सो एक्ट 2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी ने अदालत से पीड़िता से शादी करने के लिए अल्पकालिक आधार पर रिहाई की गुहार लगाई थी। चंपावत के जिला न्यायाधीश ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी उसने निचली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कहा कि लड़की के साथ उसका विवाह परिवारों की सहमति से तय किया गया था। पीड़िता ने सात सितंबर 2021 को सरकारी अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। परिवारों के बीच शादी की बातें तय हो गई हैं और अब वह आपस में शादी करने को तैयार हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए  शॉर्ट टर्म बेल  मंजूर की है ।

ALSO READ:  रामगढ़ विकासखंड के ग्राम हली (शेरा) में तीन वर्ष पूर्व आई आपदा के बाद आपदा राहत में निर्माणाधीन नाले का निर्माण आधे में ही छोड़ा गया, भाजपा नेता हेम आर्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन,

You missed

You cannot copy content of this page