उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-116/2018 (PIL) में पारित आदेश दिनांक 12.11.2018 के अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया हैः-
1. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभाग / संस्थान में 12 वर्ष या उससे अधिक की निरन्तर सेवाएं पूर्ण कर ली गई हैं, उन्हें वेतनमान का न्यूनतम एवं मंहगाई भत्ता समान कार्य-समान वेतन के सिद्धान्त पर प्रदान किया जायेगा।
2. चरणबद्ध तरीके से निरन्तर सेवाएं पूर्ण करने वाले अन्य उपनल कार्मिकों को भी वेतनमान का न्यूनतम एवं मंहगाई भत्ता समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त पर यथाशीघ्र प्रदान किया जायेगा।
3. उपरोक्त उपनल कार्मिकों को विभाग जहां पर वे तैनात हैं, उन्हें संबंधित विभाग के माध्यम से वेतनमान का न्यनूतम एवं मंहगाई भत्ता समान कार्य-समान वेतन के सिद्धान्त पर दिए जाने पर सैद्धान्तिक सहमति बनी।
उपरोक्त निर्णय के कम में यथा-प्रक्रिया औपचारिक आदेश यथाशीघ्र निर्गत किये जायेंगे।



