ये हैं 6 बिंदु व उनसे सम्बंधित सूचनाएं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता नितिन कार्की ने मांगी थी ये सूचनाएं ।

नैनीताल । मल्लीताल स्थित जामा मस्जिद के सम्बंध में आर टी आई के तहत हाईकोर्ट के अधिवक्ता नितिन कार्की द्वारा मांगी गई सूचनाएं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा दे दी गई हैं ।

 

 नितिन कार्की ने 6 बिंदुओं पर वक्फ बोर्ड से जानकारी मांगी थी । यह सूचना जिलाधिकारी नैनीताल के माध्यम से मांगी गई । जिसे जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा वक्फ बोर्ड को भेजा गया । आर टी आई में मांगी गई पहली सूचना जामा मस्जिद का वक्फ बोर्ड द्वारा अधिग्रहण करने के वर्ष की थी । इस मामले में बताया गया है कि वक्फ बोर्ड मस्जिद का अधिग्रहण नहीं करता है बल्कि रजिस्ट्रेशन करता है । जो सम्भवतः 1938 में हुआ है ।
 दूसरी सूचना मस्जिद के कुल क्षेत्रफल को लेकर थी । इस मामले में बताया गया है कि वक्फ के रिकॉर्ड में यह सूचना उपलब्ध नहीं है । तीसरी सूचना जो कि मस्जिद के वक्फ में सम्मिलित होने से पूर्व यह किसके नाम दर्ज था, के बारे में सूचना उपलब्ध न होना बताया गया है । मस्जिद निर्माण हेतु नक्शा व अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वक्फ की पत्रावली में उपलब्ध न होने की जानकारी दी गई है ।
  रजा क्लब के वक्फ में शामिल होने के वर्ष व उससे पूर्व रजा क्लब के मालिकाना हक की जानकारी आर टी आई में नहीं दी जा सकने के उल्लेख करते हुए इस संदर्भ में नियमानुसार वक्फ पत्रावली का अवलोकन करने को कहा गया ।

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