नैनीताल ।  न्यायिक मजिस्ट्रेट व द्वितीय अपर सिविल जज आयशा फरहीन की अदालत  ने चेक बाउंस के आरोपी ललित बिष्ट निवासी अयारपाटा मल्लीताल को  दोषी मानते देते हुए दो माह के साधारण कारावास तथा एक लाख 15 हजार के अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

मामले के अनुसार पर्दाधारा मल्लीताल निवासी अजय सिंह व ललित बिष्ट में मित्रता थी। आरोपी ने 2020 में परिवादी अजय सिंह से तीन लाख उधार लिए थे, जिसके एवज में अभियुक्त ने परिवादी को ढाई लाख व 50 हजार के दो चेक दिए। दोनों चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए तो वह  बाउंस हो गए।

इस पर अजय सिंह ने ललित बिष्ट के विरुद्ध कोर्ट में वाद दाखिल किया तो दोनों पक्षों में डेढ़ लाख में राजीनामा हो गया। इसके बाद विपक्षी ने 20 जून 2020 को 50 हजार का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत किया तो वह भी बाउंस हो गया।

विधिक नोटिस देने के बाद भी उसने चेक में वर्णित धनराशि का भुगतान नहीं किया और न ही नोटिस का जवाब दिया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को तलब किया। 27 अप्रैल 2023 को अभियुक्त ने कोर्ट में सरेंडर किया तो कोर्ट ने  उसे जमानत दे दी।

सुनवाई के दौरान आरोपी ने परिवादी के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि परिवादी को ब्लेंक चेक दिया था और वे परिवादी को पूरा पैंसा दे चुका है। परिवादी के अधिवक्ता प्रदीप परगाई व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने ललित बिष्ट को चैक बाउंस का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई ।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You missed

You cannot copy content of this page