आदेश-:

नैनीताल । उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा 24 अक्टूबर को जारी आदेश की प्रति अब सोशियल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है ।

इस आदेश में हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता देहरादून निवासी महिपाल सिंह के तर्कों व राज्य सरकार के 23 अप्रैल 2024 को जारी शासनादेश को आधार मानकर याचिका निस्तारित कर दी है । याचिकाकर्ता का कहना है कि शासनादेश के मुताबिक 30 सितम्बर से पहले चुनाव होने थे और इसी आधार पर श्रीदेव सुमन विश्व विद्यालय में 11 नवम्बर से परीक्षाएं हो रही हैं । इसलिये इस वर्ष परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं ।

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राज्य सरकार ने भी कहा कि लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए आदेश के क्रम में अब छात्र संघ चुनाव हो पाना सम्भव नहीं है । इन्ही तथ्यों के आधार पर याचिका निस्तारित हो गई ।

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