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नैनीताल ।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 में मतदान दिवस पर निर्वाचकों /मतदाताओं को अपनी पहचान सुनिश्चित कराए जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

 

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नैनीताल वंदना ने अवगत कराया कि पंचायत निर्वाचन में मतदाता को मतदेय स्थल पर मतदान करने से पूर्व मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा मतदाता की पहचान हेतु तैनात मतदान अधिकारी को मतदाता द्वारा अपनी पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य है ।

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इस हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, जिनमें आधार कार्ड के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये निर्वाचक फोटो पहचान पत्र,पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस,
आयकर पहचान-पत्र,राज्य अथवा केन्द्र सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,स्थानीय निकाय या अन्य निजी ओद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान पत्र,लाईब्रेरी कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनु० जाति/अनु०जन जाति प्रमाण-पत्र,शस्त्र लाईसेंस, पेंशन दस्तावेज पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्वक सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण-पत्र रेलवे बस पास शारीरिक रूप से अपंगता/दिव्यांग प्रमाण-पत्र,स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र, टेलीफोन बिल/पानी व बिजली का बिल,दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन (ब्ल्यू बुक) अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी संवाहक लाइसेंस परिवार रजिस्टर के यथा सत्यापित उद्धरण, निवास का प्रमाण-पत्र,राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों में जारी पहचान पत्र तथा विधानसभा निर्वाचन की भांति लेखपाल या संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचक की पहचान हेतु आयोग द्वारा उक्त दस्तावेज को अधिकृत किया गया है।

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उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की वह मतदान दिवस पर अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर, लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान करें।

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