नैनीताल ।  सहायक अध्यापक (एलटी ) के लिए जारी विज्ञप्ति में आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर किये जाने के प्रावधान को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है ।

एकलपीठ ने उत्तराखंड अधीनस्थ  चयन सेवा आयोग (युके. एसएसएससी) को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्रों को स्वीकार करें। मामले की अगली सुनवाई हेतु 8 अगस्त की तिथि नियत की है।  कोर्ट ने  यूकेएसएसएससी को जवाब पेश करने के लिए  छह सप्ताह का समय देते हुए याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर पेश  करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
 मामले के अनुसार चमोली निवासी सुरेंद्र सिंह व अन्य द्वारा उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि यूके एसएसएससी की ओर से 14 मार्च 2024 सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए   विज्ञप्ति जारी की थी । विज्ञप्ति में आयोग ने शर्त यह रखी थी कि आवेदन करने वाले अभ्ययर्थियों की उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी।
जबकि याचिककर्ताओं का कहना था कि  आयु की गणना (कट-ऑफ ) पहली जुलाई 2023 के आधार पर होनी थी । क्योंकि सहायक अध्यापक  के रिक्त पड़े पद विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पहले के हैं। विज्ञप्ति बाद में जारी हुई है ।  जिसकी वजह से वे इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गए हैं। जबकि  आयु की गणना 1 जुलाई 2023 के आधार पर की जानी थी ।  चयन आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी नियमावली 2014 के नियमों का पालन नहीं किया है इसलिए आयु सीमा की शर्त पर रोक लगाई जाय।

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