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नैनीताल  । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने  ईद-उल-जुहा के अवसर पर घोषित अवकाश में बदलाव किया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब 27 मई 2026 के स्थान पर 28 मई 2026 (गुरुवार) को अवकाश रहेगा। इसके साथ ही 27 मई 2026 (बुधवार) को हाईकोर्ट तथा राज्य की समस्त जिला न्यायपालिका में सामान्य कार्य दिवस रहेगा। यह आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी किया गया है।

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अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अवकाश परिवर्तन का निर्णय ईद-उल-जुहा के पर्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश की प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, जिला न्यायालयों, बार काउंसिल तथा अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। साथ ही हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस अधिसूचना को अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

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