निर्वाचन अधिकारी के फैसले को बताया गलत ।
नैनीताल । हाईकोर्ट ने देहरादून के हरबर्टपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार यामिनी रोहिल्ला के नामांकन को रद्द करने के निर्णय को गलत ठहराते हुए उन्हें चुनाव में भाग लेने के निर्देश दिये हैं।
कोर्ट ने उनके चुनाव परिणाम के याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर और न्यामयूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में अपील पर सुनवाई हुई।
कहा गया कि रिटर्निंग आफिसर ने उनके नामांकन को रद्द करने का जो आधार बताया वह ग़लत है। विकासनगर के तहसीलदार ने अपने कार्यालय की ओर से ही जारी जाति प्रमाण पत्र को ही ‘विवादित’ ठहरा दिया। इसके बाद आरओ ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि नामांकन रद्द करने का जो आधार बताया गया है वह ग़लत है। अदालत ने उन्हें चुनाव में प्रतिभाग करने के निर्देश दे दिये। एकलपीठ भी इससे पहले याचिका को खारिज कर चुकी थी।