नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजल्वाण को अध्यक्ष पद से सरकार के बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें बहाल कर दिया है साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में एसआईटी की जाँच जारी रहेगी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाय। आज मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार दीपक बिजल्वाण द्वारा याचिका दायर कर कहा गया है कि कुछ सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा सरकारी धन का दुरप्रयोग व करोड़ो रूपये की अनियमितताएं की गई हैं । जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकरण की जांच हेतु सचिव पंचायती राज को आदेश दिए थे।सचिव पंचायतीराज ने इसकी जांच जिलाधिकारी उत्तरकाशी से कराई। जिसमें अनियमितताएं होने की आंशिक पुष्टि की। यह शिकायत उनके खिलाफ राजनैतिक दुर्भावना से की गई है । याचिकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है था कि मुख्यमंत्री ने एक शिकायती पत्र पर जांच के आदेश दे दिए जबकि विभाग द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया। जाँच एजेंसी द्वारा किसी भी तरह की नियमावली का पालन नही किया। इस शिकायत को आधार मानकर उन्हें 7 जनवरी 2022 को सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया जिस पर रोक लगाई जाए और उन्हें बहाल किया जाय ।