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देहरादून । उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985 एवं उत्तराखण्ड शासन कार्मिक

अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-153/xXxx (2)/2015-3(2)2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के कम में निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक (वेतनमान ₹ 29200-92300 लेवल-5) को प्रधान सहायक (वेतनमान ₹ 35400-112400 लेवल-06) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित कार्यालय / विद्यालय में अस्थायी रूप से एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

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