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देहरादून ।वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-74730/XXVII(7) / E-22807/2022 दिनांक 08 नवम्बर, 2022 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है. को दिनांक 01 जुलाई 2022 से 38% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/3/2023- E-II(B) दिनांक 03 अप्रैल 2023 के क्रम में राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवा पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-01-2023 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 38% को बढ़ाकर 42% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

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3 यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे. उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक के पुनरीक्षित महगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा 01 मई, 2023 से महगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

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उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

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