सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के फलस्वरूप दिनांक-01.01.2016 को अथवा इस के पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-266/45/xxvii (10)/2016, दिनांक-30 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-08 (ब) के अनुसार, सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी / मृत ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की गयी है,को बढ़ाकर अब 25 लाख कर दिया गया है ।