नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 12 वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण करने के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान को फिलहाल कोई राहत नही देते हुए उसकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई हेतु 24 दिसम्बर की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई।
पिछली तिथि को कोर्ट ने राज्य सरकार से निचली अदालत में ट्रायल की स्थिति के बारे में बताने को कहा था । जिस पर सरकार ने आज स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि आरोपी के ऊपर लगाए गए आरोप तय हो गए हैं और अब 19 दिसम्बर को साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि नियत है। इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु अन्य तिथि नियत की जाय। जिसपर कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 24 दिसम्बर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार मल्लीताल मो उस्मान के खिलाफ आरोप दर्ज है कि उसने एक 12 साल की नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया है।