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नैनीताल । उत्तराखंड पुलिस विभाग में समूह ‘ग’ के जिला रिजर्व पुलिस, रिजर्व पीएसी/आईआरबी (पुरुष) पदों पर भर्ती के लिए 30 अक्टूबर 2024 को जारी विज्ञापन के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने की। याचिका में अधिकतम आयु सीमा को लेकर आपत्ति जताई गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हेमंत सिंह महरा और केतन जोशी ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता प्रदीप हैडिया ने पक्ष प्रस्तुत किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि चयन प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन बिना अदालत की अनुमति के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे।

पिछले भर्ती वर्षों की रिक्तियों का शामिल होना बना विवाद ।

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अदालत में प्रस्तुत लिखित निर्देशों के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया में 2022-23 भर्ती वर्ष की 450 रिक्तियों सहित कुल 2000 पदों को शामिल किया गया है, जिनमें पिछले भर्ती वर्षों की रिक्तियां भी शामिल हैं। वहीं, 31 जुलाई 2023 को 2021-22 और 2022-23 भर्ती वर्षों की रिक्तियों को भरने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया था, लेकिन कुछ कारणों से विज्ञापन जारी नहीं हो सका।

कट-ऑफ तारीख पर असमंजस बरकरार

अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब इस भर्ती में पिछले वर्षों की रिक्तियों को शामिल किया गया है, तो अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तारीख किस वर्ष की मानी जाएगी — क्या यह उस भर्ती वर्ष का पहला दिन होगा जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं या उस वर्ष का जब भर्ती प्रक्रिया चल रही है?

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अदालत के निर्देश

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 31 जुलाई 2023 की अधियाचन की प्रति और भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारणों का विवरण सहित दो सप्ताह के भीतर नया हलफनामा दाखिल करे। इसके बाद, याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया गया है।

अगली सुनवाई की तारीख

मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च 2025 को होगी। इस बीच, चयन प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन परिणाम घोषित करने पर तब तक रोक रहेगी जब तक अदालत से अनुमति नहीं मिलती।

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