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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देती डिप्लोमा इंजीनियरों की अपील खारिज करते हुए उनकी चारधाम यात्रा, विशेषकर केदारनाथ धाम यात्रा में लगाई गई ड्यूटी को सही ठहराया है । मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अनिवार्यताओं और जनहित के अनुसार सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना होगा।

 

 

 

उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि वे लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं। संघ का तर्क था कि डिप्लोमा इंजीनियर, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उन्हें स्वच्छता जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है, जो उनके कार्यक्षेत्र और अनुभव से बाहर है। उनकी यह याचिका पूर्व में एकलपीठ ने खारिज कर दी थी । जिसे उन्होंने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी ।

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खण्डपीठ ने डिप्लोमा इंजीनियरों के दावों की गहराई से जांच की और पाया कि 5 अप्रैल 2023 के सरकारी आदेश के अनुसार, इंजीनियरों को स्वच्छता कार्य नहीं सौंपा गया है। वास्तव में, उन्हें यात्रा मार्ग पर भूस्खलन को रोकने और पैदल मार्गों की मरम्मत जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

 

 

न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि स्वच्छता और अन्य संबंधित कार्यों के लिए सुलभ इंटरनेशनल, नगर निकायों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अपीलकर्ता अदालत के समक्ष ऐसा कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह साबित हो सके कि किसी भी डिप्लोमा इंजीनियर को स्वच्छता कार्य में लगाया गया है ।

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खंडपीठ ने एकल पीठ के पिछले आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि केदारनाथ धाम यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करे। ऐसे में सरकार के पास यह अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार अपने कर्मचारियों को विशिष्ट ड्यूटी पर तैनात कर सके।

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