खबर शेयर करें 👉

नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में खनन कार्य पर लगे बड़े वाहनों को चलाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, सचिव खनन ,एसएसपी,कमिश्नर, कुमाऊं,जिलाधिकारी नैनीताल व चीफ इंजीनयर सिंचाई से 15 जून तक स्थिति स्पस्ट करने को कहा है। मामले के अनुसार राम सिंह निवासी ग्राम अमिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 10 अक्टूबर 2021 को भारी बारीश होने के कारण गौला नदी ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग ड़हरा क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। जो अभी तक नही बना। मोटर मार्ग संकरा हो हो जाने के कारण प्रशासन ने इस मार्ग पर भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। परन्तु 18 फरवरी 2022 को भारी वाहनों के लिए खोल दिया गया। वर्तमान समय में इस मार्ग पर खनन कार्य मे लगे भारी वाहन चल रहे है और मार्ग संकरा होने के कारण आये दिन जाम लगा रहता है। डंपर की चपेट में आने के कारण ड़हरा की दो महिलाओं की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। इस सम्बंध में उनके द्वारा कई बार जिलाधिकारी, कमिश्नर व सरकार को ज्ञापन भी दिया गया परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नही हुई। कई बार ग्रामीण इसका विरोध भी कर चुके है।याचिकर्ता ने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इस मार्ग को  शीघ्र ठीक करने  और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए जाएं।

ALSO READ:  रामगढ़ विकासखंड के ग्राम हली (शेरा) में तीन वर्ष पूर्व आई आपदा के बाद आपदा राहत में निर्माणाधीन नाले का निर्माण आधे में ही छोड़ा गया, भाजपा नेता हेम आर्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन,

You missed

You cannot copy content of this page