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नैनीताल । हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि, किसानों के गलत आंकड़े पेश कर कम दिए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से नौ मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है।  मामले की अगली सुनवाई की तिथि नौ मार्च तिथि नियत की है। यह सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश  न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई ।
       मामले के अनुसार नैनीताल निवासी अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिले के 42300 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ की फसल का 2020 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था लेकिन डेटा उपलब्ध कराने वाली मुंबई की कंपनी की ओर से गलत आंकड़े दे दिए गए, जिसकी वजह से जिले के किसानों को फसल बीमा का बहुत कम पैंसा दिया गया या कई किसानों को दिया ही नहीं गया । इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से की गई और यह मामला संसद में भी उठा। याचिका में किसानों द्वारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई  करने और किसानों को हुए नुकसान का पैंसा दिलाये जाने की मांग की है। बताया गया है कि जिले के धारी, ओखलकांडा, रामगढ़, बेतालघाट, गरमपानी के किसान लंबे समय से फसल बीमा की रकम देने में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अब किसानों को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई से उम्मीद जगी है।

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