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नैनीताल । एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के जुर्म में निचली अदालत से फांसी की सजा पाए आरोपी की अपील की अगली सुनवाई अब 28 फरवरी को होगी । सोमवार को सुशीला तिवारी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विशेषज्ञ ने आरोपी की एक्सरे रिपोर्ट के बारे में कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एन एस धानिक की खंडपीठ को अवगत कराया । उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड हाइकोर्ट 2016 में देहरादून के त्यूणी क्षेत्र में एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म व हत्या करने के जुर्म में देहरादून की पॉक्सो कोर्ट द्वारा फांसी की सजा पाए मो0 अजहर की अपील सुनवाई कर रही है।आरोपी के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि आरोपी का निचली अदालत में मेडिकल जाँच नही हुई थी जबकि उसका कॉलर बोन पहले से ही टूटा हुआ था वह कैसे रेप व हत्या कर सकता है।

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