नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार व अन्य से दो दिन के भीतर स्थिति से अवगत कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर बुधवार की तिथि नियत की है ।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचार पत्रों में 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की खबर का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था । जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा – निर्देश प्राप्त किए। जो कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढाई में असर पड़ रहा है।
जिस पर कोर्ट ने दो दिन में जबाव देने के निर्देश दिए हैं ।