देहरादून । राज्याधीन कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण किये जाने के निमित्त समय-सारणी नियत की गई है।
 इस सम्बंध में अपर सचिव ललित मोहन रयाल की ओर से सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तों व जिलाधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि वार्षिक स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण किये जाने के लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जाय ।

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