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प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन, सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड ।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।

3.- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादूनः दिनांक २० दिसम्बर, 2023

विषय :- उत्तराखण्ड के मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या-2688/एक-4 / सा०प्रशा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रयोजनों हेतु स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गई है।

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2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों हेतु उत्तराखण्ड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को सम्बन्धित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु बाध्य किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या 60/CM/xxxi (13)G/07-87(3)/2007 दिनांक 28 सितम्बर 2007 के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

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3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन प्रयोजनों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उन प्रयोजनों के लिये मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु बाध्य न किया जाए।

 

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