नैनीताल  । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यटक सीजन में नैनीताल में वाहनों की भारी भीड़ को सुव्यवस्थित करने के लिये नया सुझाव दिया है । कोर्ट ने कहा कि डीएम और एसएसपी, परिवहन विभाग की सहायता से पर्यटक वाहनों को हल्द्वानी और भवाली के माध्यम से नैनीताल में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं और उन्हें कालाढूंगी रोड से बाहर निकलने की अनुमति दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा, दोनों अधिकारी इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। जबकि टैक्सी युनियन की याचिका में कहा कि कोर्ट के आदेश पर  प्रशासन द्वारा जन संगठनों के साथ पिछले माह ली गई बैठक की रिपोर्ट 2 अप्रैल को पेश की जाय ।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि नैनीताल में सीजन में दो हजार से अधिक छोटे मोटर वाहनों का भारी यातायात देखा जा रहा है।

नैनीताल में सबसे बड़े पार्किंग क्षेत्र फ्लैट्स मैदान के एक हिस्से की पार्किंग की अधिकतम क्षमता केवल 250 वाहनों की है। कुछ होटलों को छोड़कर अधिकांश होटलों में पार्किंग की सुविधा नहीं है। इसलिए पर्यटक अपने वाहन सड़क पर पार्क कर देते हैं। वाहनों के धुएं, जलते क्लच प्लेट, लगातार हॉर्न बजाने और वाहनों की अव्यवस्था के कारण होने वाला वायु और ध्वनि प्रदूषण नैनीताल के निवासियों और पर्यटकों के लिए भी बहुत असुविधा का कारण बनता है।

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कोर्ट ने डीएम और एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि दो अप्रैल को तय की है।

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