खबर शेयर करें 👉

बेतालघाट के घँघरेटी क्षेत्र का मामला ।

नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने बेतालघाट में एक युवती की लज्जा भंग करने की नियत से जान लेवा हमला करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है ।

    आरोपी पंकज जोशी के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने  बताया कि 1 अक्टूबर 2023 को थाना बेतालघाट में घँघरेटी निवासी युवती ने रिपोर्ट लिखाई कि शाम को घर जाते समय अभियुक्त पंकज जोशी निवासी जतना बेतालघाट ने  बदनीयती से उसका मुंह बंद कर झाड़ियों की तरफ खींचा और विरोध करने पर अभियुक्त ने चाकू से उसके हाथ की तीन अंगुलियाँ काट दी और गला काटने का प्रयास किया।  डी जी सी फौजदारी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के खिलाफ गाजियाबाद में भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है । जहां से वह जमानत पर गांव आया था और उसने दुराचार करने में असफल होने पर युवती पर प्राणघातक हमला किया । इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।

You missed

You cannot copy content of this page