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= आदेश:

मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2026 को जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी एवं उष्ण लहर (Heat Wave) चलने की सम्भावना व्यक्त की गई है। वर्तमान मौसम सम्बन्धी विश्लेषण एवं विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार तापमान में निरन्तर वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे उच्च तापमान के सम्पर्क में आने पर निर्जलीकरण (Dehydration) सहित अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम उत्पन्न होने की सम्भावना है।

विशेषतः शिशुओं, विद्यार्थियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य पर उच्च तापमान का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए हीट वेव से बचाव हेतु समयबद्ध एवं प्रभावी सुरक्षात्मक कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

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उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, जनपद अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों, सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आदेशित किया जाता है कि दिनांक 22 अप्रैल, 2026 से आगामी 01 सप्ताह तक जनपद अन्तर्गत संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं प्री नर्सरी कक्षाओं/विद्यालयों का संचालन प्रातः 07:30 बजे से 11:00 बजे तक तथा समस्त सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों (कक्षा 01 से कक्षा 12 तक) का संचालन प्रातः 07:30 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक सुनिश्चित किया जाए।

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समस्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों, विद्यालय प्रबन्धन समितियों एवं संस्थान प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

आदेश की अवहेलना किये जाने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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