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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी दंगा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को भेजे गये नगर निगम के 2.44 करोड़ की वसूली के नोटिस पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
  मामले के अनुसार नगर निगम हल्द्वानी की ओर से बनभूलपुरा में  08 फरवरी को हुए दंगा में  नुकसान के बदले में आरोपी मलिक को  2.42 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। नोटिस में तीन दिन के अदंर उक्त धनराशि नगर निगम में जमा कराने को कहा गया था। नोटिस में कहा गया कि  दंगा में कई लोगों की जान व करोड़ो रूपए का सरकारी सम्पति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए उनको यह रिकवरी नोटिस जारी किया गया।
धनराशि जमा नहीं करने के एवज में प्रशासन ने वसूली कार्यवाही भी शुरू कर दी थी। हल्द्वानी तहसीलदार की ओर से आरोपी को 25 अप्रैल, 2024 को वसूली नोटिस जारी किया गया था।
आरोपी ने इस आदेश को याचिका दायर कर उच्च न्यायलय में   चुनौती दी गयी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नगर निगम की ओर से जारी किया गया नोटिस गलत है। क्योंकि उन पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। उन पर चल रहे वाद न्यायालय में लंबित है।  इसलिए उनसे अभी वसूली नहीं की जा सकती । दोष सिद्ध होने के बाद ही  रिकवरी की जा सकती है। इसलिए रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाय।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अहरार बेग के अनुसार एकलपीठ ने नगर निगम के नोटिस और वसूली के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिका निस्तारित कर दी है ।

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