नैनीताल । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल  रमेश सिंह की अदालत ने कमलुवागांजा हल्द्वानी निवासी हयात सिंह रौतेला से 19 लाख की ऑन लाइन ठगी करने के दो आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास व 75-75 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।
   मामले के अनुसार हरिपुर नायक कमलुवागांजा निवासी हयात सिंह रावत की फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से अन्न मिचले लोपेज नाम की एक विदेशी महिला से दोस्ती हुई । जिसने हयात सिंह को लाखों रुपये का विदेशी गिफ्ट भेंट करने का झांसा दिया । 30 अगस्त 2021 को दिल्ली एयरपोर्ट से कस्टम ऑफिसर बनकर एक महिला का हयात रौतेला को फोन आया । जिसमें उनका गिफ्ट आने व उसे छुड़ाने के नाम पर पैंसे जमा करने को कहा । हयात रावत ने यह पैंसे अपने,अपनी पत्नी व रिश्तेदारों की मदद से उक्त द्वारा बताए गए खातों में जमा कर दिए । जो 19 लाख से अधिक थी । मुखानी थाने में उक्त धोखाधड़ी की रिपोर्ट 22 सितंबर 2021 को दर्ज हुई । इस आधार पर पुलिस ने खातों की जांच की । जो सूरज कुमार तमंग पुत्र चन्द्रवीर तमंग व विक्रम लिम्बुज पुत्र मोहन लिम्बुज निवासी किशनगढ़ साउथ वेस्ट दिल्ली के थे । जिन्हें 3 मार्च 2022 गिरफ्तार किया और उनके पास से बड़ी संख्या में मोबाइल,लैपटॉप, बैंक खाते व अन्य सामान बरामद किया था । ये दोनों आरोपी जेल में हैं । जिन्हें अब 5 साल का कठोर कारावास हुआ है ।

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